गरीब और वंचित वर्ग के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2029 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 81 करोड़ पात्र लाभार्थियों को अगले पाँच वर्षों तक हर महीने मुफ्त राशन मिलता रहेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और आर्थिक बोझ कम करेगा।
योजना विस्तार की मुख्य बातें
1. 2029 तक जारी रहेगा मुफ्त राशन
यह योजना अब 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी।
यानी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2029 तक मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी।
योजना पर केंद्र सरकार करीब ₹11.80 लाख करोड़ खर्च करेगी।
2. कितने लोग होंगे लाभार्थी?
लगभग 81 करोड़ लोग, जिनमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता परिवार (PHH) के कार्डधारक शामिल हैं।
प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त मिलेगा।
AAY परिवारों को कुल 35 किलो राशन प्रतिमाह दिया जाएगा।
3. वितरण प्रणाली
योजना को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के जरिए लागू किया जाएगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) सुविधा से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकेंगे।
योजना से लाभ और प्रभाव
गरीब परिवारों को अनाज खरीदने पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे वे अपनी आय का उपयोग अन्य ज़रूरी जरूरतों (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास) पर कर पाएंगे।
प्रवासी मजदूर भी आसानी से देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर पाएंगे।
यह कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2029 तक को सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक बनाता है।
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तालिका: लाभार्थियों के लिए राशन वितरण
श्रेणी | राशन (प्रति माह) |
---|---|
AAY परिवार | 35 किलो (संपूर्ण परिवार) |
PHH परिवार | 5 किलो (प्रति व्यक्ति) |
सरकार का यह निर्णय गरीब और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2029 तक जारी रहने से करोड़ों लोगों को आने वाले वर्षों तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यह योजना न सिर्फ़ भूख मिटाएगी बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी कम करने में मदद करेगी।
Disclaimer : यह लेख केवल सूचना साझा करने के उद्देश्य से लिखा गया है। हम किसी भी सरकारी संस्था या विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। योजना की पात्रता और प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी के लिए कृपया भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या अपने स्थानीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संपर्क करें।